सरकार और विपक्ष के बीच मत विभाजन
प्रस्ताव में बहस कराने की सहमति के बाद संसद के शीत सत्र का गतिरोध तत्काल खत्म हुआ है। ऐसा लग रहा
था कि जिस तरह मानसून सत्र
कोयला ब्लॉक आवंटन पर नियंत्रक एवं महालेक्षा परीक्षक (कैग) की भ्रष्टाचार संबंधी रिपोर्ट की भेंट चढ़ गया,
यह सत्र खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर सरकार के टस से मस न होने की वेदी पर बलि चढ़
जाएगा, लेकिन महज बहस हो जाने से यह कल्पना करना कुछ ज्यादा उम्मीद करना
होगा कि संसद आगे भी सुचारू रूप
से चलेगी। नजर उठाइए और देखिए, खुदरा क्षेत्र
सहित बीमा एवं बैंकिंग,
पेंशन आदि में विदेशी निवेश का मुद्दा मानसून सत्र में
भी गरम था और सरकार
द्वारा इसका निर्णय करने के बाद तापमान कई गुणा बढ़ा हुआ है। 2जी की नीलामी फुस्स होना भी विपक्ष को नागवार गुजरा है। विपक्ष
के साथ सरकार के सहयोगी
और समर्थक दलों में से भी कई इन मामलों पर सरकार के साथ नहीं है। अमेरिका की खुदरा क्षेत्र की महाकाय कंपनी वालमार्ट
द्वारा परोक्ष रूप से भारत में
घूस का संकेत देना भी आग में घी का काम कर रहा है। भ्रष्टाचार के दूसरे मामले भी जुड़ चुके हैं। देश चाहेगा कि संसद चले, क्योंकि गतिरोध के कारण मानसून सत्र में कुल 102 विधेयक लंबित हो गए। इनमें आम आदमी की जिंदगी, हमारे भविष्य से जुड़े ऐसे विधेयक हैं, व्यापक चर्चा के
बाद जिनका पारित होना आवश्यक है। विदेशी निवेश पर 184 के तहत लोकसभा
एवं 167 के तहत राज्यसभा के मत विभाजन में बहुमत सरकार के खिलाफ चला जाए, तब भी उसे खतरा नहीं होता। वैसे लोकसभा के अंकगणित में सरकार के अल्पमत में आने की संभावना कम
है। मुद्दों से असहमत होते हुए भी सरकार में शामिल एवं बाहर से समर्थन देने वाले दलों में जो सरकार का साथ देंगे, उनकी संख्या पर्याप्त है। तो सरकार ने ऐसी जिद क्यों की? जिस तरह से उसके कुछ साथी एवं समर्थक दल विदेशी निवेश का विरोध कर रहे थे,
उससे वह संख्या बल को लेकर आशंकित थी और शायद सदन के रिकॉर्ड में मत विभाजन का आंकड़ा आने से वह बचना चाहती थी। सरकार का पैंतरा खैर, अब सरकार ने समय
भांपकर विपक्ष की बात मान ली, लेकिन इससे अंतर
क्या आएगा? विपक्ष चाहता है कि सरकार खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश से
हाथ खींचे। दूसरी ओर
सरकार ने मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश से मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को हरी झंडी देने के बाद
विदेशी मुद्रा प्रबंध कानून
यानी फेमा में चौथा संशोधन करके भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को सिक्युरिटी देने या हस्तांतरित करने की अनुमति दे
दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के
नियमों को उसके अनुकूल बनाने के बाद अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। तो सरकार उस दिशा में आगे ही नहीं बढ़ रही, उसके प्रति संकल्प दिखा रही है। इसमें बीच का या मेल-मिलाप का कोई रास्ता हो ही
नहीं सकता। इस तरह दोनों के
बीच यह चुंबक के दो धु्रवों का अंतर सत्र एवं उसके बाहर अपना रंग दिखाता रहेगा। सरकार विदेशी निवेश पर आगे बढ़ने पर
आमादा है और विपक्ष उसे रोकना
चाहता है। विपक्ष इसमें कैसे शांत रह सकता है। उसने वालमार्ट द्वारा घूस मांगने के आरोप की जांच कराने की भी मांग
कर दी है। वालमार्ट कंपनी
ने पहले कहा कि वह अमेरिका के विदेशी भ्रष्ट व्यवहार कानून (एफसीपीए) के संभावित उल्लंघन संबंधी आरोपों की भारत, चीन, ब्राजील और मैक्सिको के संदर्भ में जांच करा रही है। अब
उसने भारती वालमार्ट के कुछ कर्मचारियों को हटा दिया है, जिनसे घूसखोरी के
आरोपों की पुष्टि हो रही है। यह सीधा खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश से जुड़ा मामला है। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा का वालमार्ट के आरोप पर
कहना था कि सरकार इसकी जांच कराने नहीं जा रही है। उनके अनुसार किसी लोकतांत्रिक देश में आरोप लगना सामान्य बात है और आरोप उनके कानून के
अनुसार लगा है। चूंकि भारत में ही कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, इसलिए
सरकार के आनाकानी को विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा। सुप्रीम
कोर्ट की टिप्पणियां भी सरकार के विरुद्ध गई हैं। गत 6 नवंबर को विदेशी
निवेश संबंधी याचिका पर शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि कार्यपालिका यानी सरकार को शासन करने का आदेश मिला है और
वह (न्यायपालिका) सामान्यत: आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप से बचेगी, लेकिन आर्थिक नीतियां न्यायिक पुनर्निरीक्षण से परे नहीं है और सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, इसलिए संसद के सामने उसे सारी बातें रखनी चाहिए। विदेशी निवेश पर नियम 184
तथा 167 के तहत चर्चा
कराने की मांग पर सरकार की सोच बिल्कुल उलट थी। आनंद शर्मा का वक्तव्य देखिए, कार्यकारी निर्णय सरकार के विशेषाधिकार हैं और वे संसद में विधायी प्रक्रिया द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न
उठाने या बहस करने का कोई
कारण नहीं देखते। यानी पहले वह बहस के ही पक्ष में नहीं थी। ज्यादातर नेताओं का तर्क होता था कि अगर सरकार सारे निर्णयों पर
बहस करने लगे, तब तो कोई काम नहीं हो सकता। इस संदर्भ में न्यायपालिका के इस
मंतव्य का महत्व बढ़
जाता है। मुश्किल है राह संसद में न्यायिक हस्तक्षेप के सारे दल
विरोधी हैं और यह संसदीय लोकतंत्र में शासन के तीनों प्रमुख अंगों के बीच संतुलन और निषेध की व्यवस्था के भी विरुद्ध हो सकता है, पर इस मंतव्य के बाद कार्यकारी निर्णय संसद में बहस न कराने का तर्क खारिज हो गया। हालांकि बाद
में सरकार 193 के तहत चर्चा को तैयार हुई, जिसमें मत विभाजन का प्रावधान नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में संसद नीति-निर्धारण की सर्वोच्च इकाई है और
सिद्धांतत: कोई विषय इसकी चर्चा से बाहर का हो ही नहीं सकता। सरकार अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है,
पर चर्चा से बाहर का तर्क कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। वैसे चर्चा कराना,
न कराना या किस नियम के तहत कराना है, यह दोनों सदनों के सभापतियों का विशेषाधिकार है। अध्यक्ष यदि फैसला कर दें तो दोनों पक्षों को
मान्य होगा, पर संसद चलाने के लिए ऐसे बिल्कुल
परस्पर विरोधी विचार आने पर दोनों सदनों के माननीय अध्यक्ष सरकार एवं विपक्ष की सम्मिलित बैठक करते
हैं और जो राय बनती है, उसके अनुसार फिर संचालन करते हैं। सच कहा जाए तो कांग्रेस ने मजबूरी में विपक्ष की मांग स्वीकार
की है। वस्तुत: कांग्रेस
मानती है कि अगर मानसून सत्र की तरह यह सत्र भी उसके हाथ से निकल गया तो उसका अपने पक्ष में दिए गए तर्क कमजोर हो
जाएंगे, इसलिए उसकी रणनीति आरंभ से ही संसद चलाने और उसमें विपक्ष को करारा
जवाब देने की थी। वह शीतकालीन
सत्र को अपने ढंग से निपटा देने तथा विपक्ष की आवाज को कमजोर करने के लिए जितना संभव था, अंदर और बाहर की तैयारी करती रही है। इसमें एक ओर मान-मनौव्वल रणनीति का अंग था, जिसमें प्रधानमंत्री की स्वयं विपक्ष से बातचीत की पहल भी शमिल थी। दूसरी ओर विपक्ष पर हमला
करने की भी रणनीति बनाई गई।
पहले 2जी नीलामी को उसने कैग के 1 लाख 76 हजार करोड़ के घाटे के आकलन को गलत साबित करने और विपक्ष
के उपहास का आधार बनाया। फिर कैग के एक पूर्व महानिदेशक के बयान को। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी पर लगे आरोप उछलाने को भी रणनीति में शामिल किया गया। इस तरह सरकार एवं विपक्ष दोनों बिल्कुल
आमने-सामने हैं और बहस इसमें बीच का रास्ता नहीं निकाल सकती। विपक्ष किसी सूरत में विदेशी निवेश व भ्रष्टाचार के मसले पर हथियार नहीं डाल सकता। 2जी नीलामी पर माकपा एवं भाजपा दोनों ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया और 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सरकार ने नीलामी में गंभीरता नहीं दिखाई। विपक्ष के हाथों
यह एक बड़ा हथियार हो गया
है। भ्रष्टाचार पर गडकरी मामले में भाजपा को कठघरे में खड़ा करने की उसकी कोशिश के भी दोनों पहलू हैं। भाजपा कह रही है कि
वह गडकरी के खिलाफ जांच कराए,
पर रॉबर्ट वाड्रा, सलामन खुर्शीद, शरद पवार एवं उनके परिवार तथा जिन अन्य केंद्रीय मंत्रियों पर
आरोप लगे (राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को छोड़कर), सबकी जांच हो।
कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस मूल्य तय करने की भी जांच हो और कोयला ब्लॉक आवंटन जांच की रपट सामने
रखे। सरकार ऐसा करेगी नहीं और
विपक्ष शांत होगा नहीं। इस तरह दोनों पक्षों के रवैये को देखते हुए शीत सत्र के सुचारू रूप से चलने को लेकर कोई
आश्वस्त नहीं हो सकता।
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)
Dainik Jagran National Edition
3-12-2012 Page 9 jktuhfr)